Tax Return: आयकर टैक्स रिटर्न भरने का आज 31 जुलाई 2023 अंतिम तिथि है. एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए टैक्सपेयर्स के पास आइटीआर दाखिल करने का यह आखिरी मौका है. आयकर विभाग ने बताया है कि 30 जुलाई को आइटीआर दाखिल करने के लिए 8 घंटे में 1.30 करोड़ लोगों ने आयकर फाइलिंग वेबसाइट पर लॉगइन किया है. वहीं, 6 करोड़ से ज्यादा आइटीआर दाखिल हो चुके हैं.
आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार 30 जुलाई तक 6 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 26.76 लाख आईटीआर शाम 6.30 बजे तक करीब 8 घंटे में दाखिल किए गए हैं. आयकर विभाग ने ट्वीट में बताया कि हमने आज शाम 6.30 बजे तक ई-फाइलिंग पोर्टल (https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/) पर 1.30 करोड़ से अधिक सफल लॉगिन देखे हैं.
करदाताओं के लिए हेल्पडेस्क 24×7
Tax Return: आयकर विभाग ने बताया कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, टैक्स भुगतान और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हमारी हेल्पडेस्क 24×7 आधार पर काम कर रही है. हम करदाताओं की मदद के लिए कॉल, लाइव चैट पर उपलब्ध होने के साथ ही वेबएक्स सेशन और सोशल मीडिया के माध्यम से भी टैक्पेयर्स को सहायता प्रदान कर रहे हैं.
टैक्सपेयर्स की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर्स
आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स की मदद के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जिन पर कॉल करके करदाता किसी भी दिक्कत का हल पूछ सकते हैं.
1800 103 0025
1800 419 0025
+91-80-46122000
+91-80-61464700
आइटीआर देर से फाइल करने पर जुर्माना कितना देना होगा
Tax Return: आयकर विभाग के अनुसार 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने वाले टैक्सपेयर्स को जुर्माना देना होगा. इसके साथ मिलने वाली कुछ छूट के दायरे से भी उन्हें बाहर किया जा सकता है. आइटीआर दाखिल करने की यह समयसीमा चूकने वाले छोटे टैक्सपेयर्स को 1,000 रुपये जुर्माना भरना होगा, जबकि बड़े टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है.