होमताजा खबरGyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की मिली इजाजत, हाईकोर्ट...

Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की मिली इजाजत, हाईकोर्ट ने कहा- न्याय के लिए सर्वे जरूरी है

द भारत: Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे की इजाजत दे दी. हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज करते हुए तत्काल सेशन कोर्ट के आदेश का पालन करने यानी सर्वे शुरू करने का ऑर्डर दिया.

ये भी पढ़े: Mirzapur 3 Release Date: मिर्जापुर को लेकर हो रही हैं बड़ी तैयारी, अगर बात हुई फाइनल तो जल्द होगा अनाउंसमेंट!

ये भी पढ़े: Gold Price Today: सोने के दाम में आई तेजी, चांदी की चमक बढ़ी, खरीदने से पहले जानिए आज का भाव!

चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाया. अदालत ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा है कि न्याय के लिए यह सर्वे जरूरी है. कुछ शर्तों के साथ इसे लागू करने की जरूरत है. सर्वे करिए, लेकिन बिना खुदाई किए. उधर, मुस्लिम पक्ष के वकील मुमताज अहमद ने कहा कि वह अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने ASI से सुनवाई खत्म होने तक मस्जिद का सर्वे शुरू न करने को कहा था. जुलाई के अंतिम सप्ताह में कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से लगातार दो दिन बहस चली थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 27 जुलाई को अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था.

ये भी पढ़े: सहारा में फसा पैसा पाने के लिए गांव और दूरदराज के लोग ऐसे करे आवेदन!

ये भी पढ़े: Amazon Prime Series Mirzapur: एमेज़ॉन प्राइम की वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर पर फिल्म बनेगी!

हिंदू पक्ष के वकील ​​​​​​बोले- जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल लागू करने को कहा

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने हाईकोर्ट के फैसले पर कहा, ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI को सर्वे करने के लिए कहा है. हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए भी कहा है. कोर्ट ने सर्वे को मंजूरी दे दी है.

ये भी पढ़े: Mirzapur 3 Web Series: के बाद अब फिल्म बनाने की तैयारी में हैं डायरेक्टर, जानें इस धांसू वेब सीरिज की कैसी होगी कहानी!

ये भी पढ़े: आधार में अब खुद से बदलें अपनी जन्मतिथि, डिटेल्स अपडेट करने का ऑनलाइन तरीका हुआ आसान

उन्होंने बताया कि ASI ने अपना हलफनामा दे दिया है. कोर्ट का आदेश आ गया है, ऐसे में अब कोई सवाल नहीं बनता है. हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलीलों को खारिज किया है.

The Bharat
The Bharat
The Bharat एक न्यूज़ एजेंसी है. ईसका उद्देश्य "पक्ष या विपक्ष नहीं बल्कि "निष्पक्ष" रुप से तथ्यों को लिखना तथा अपने पाठकों तक सही व सत्य खबर पहुंचाना है. मीडिया को हृदय की गहराइयों से निष्पक्ष बनाए रखने एवं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में "The Bharat" एक प्रयास है.
RELATED ARTICLES

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Latest News