Railway Compensation: रेल मंत्रालय ने ट्रेन दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि या राहत राशि में संशोधन किया है. ट्रेन दुर्घटना के मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायल होने पर 2.5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. वहीं, प्रारंभिक खर्चों को पूरा करने के लिए तात्कालिक राहत के रूप में अधिकतम 50,000 रुपए तक की राशि का नकद भुगतान किया जाएगा. वहीं, गंभीर रूप से घायल यात्री को राहत राशि देने की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी.
रेल मंत्रालय ने रेल अधिनियम 1989 की धारा 124 और 124-ए के साथ धारा 123 के तहत रेल दुर्घटनाओं और अप्रिय घटनाओं में शामिल मृत और घायल यात्रियों तथा मानवयुक्त लेवल क्रॉसिंग गेट दुर्घटना में रेलवे की जिम्मेदारी के कारण दुर्घटना ग्रस्त हुए सड़क उपयोगकर्ताओं के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राहत राशि को संशोधित करने का निर्णय लिया है.
घायल यात्रियों को 30 दिनों से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर अतिरिक्त राहत राशि
- 10 दिन की प्रत्येक अवधि के अंत में या डिस्चार्ज की तारीख पर जो भी पहले हो 3,000/- रुपये प्रतिदिन जारी किए जाएंगे.
Railway Compensation: अप्रिय घटना के मामले में
- 10 दिन की प्रत्येक अवधि के अंत में या डिस्चार्ज की तारीख तक 1,500 रुपये प्रति दिन जारी किए जाएंगे, जो अस्पताल में भर्ती होने के छह महीने तक दिए जाएंगे.
- इसके बाद अस्पताल में भर्ती होने के पांच महीने तक दस दिन की प्रत्येक अवधि या डिस्चार्ज होने की तारीख जो भी पहले हो उसके लिए 750 रुपए प्रतिदिन जारी किए जाएंगे.
- गंभीर रूप से घायल यात्री को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए एकमुश्त अनुग्रह राशि पहले 30 दिन तक दी जाएगी.
- गंभीर रूप से घायल यात्री को अनुग्रह राशि देने की अधिकतम अवधि 12 महीने होगी.