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Bihar Politics: लैंड फॉर जॉब्स केस में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को मिली जमानत: CBI ने क्या कहा

Bihar Politics: लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट से मामले में लालू, तेजस्वी, राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है. 50 हजार के मुचलके पर सभी को नियमित जमानत दी गई है. अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी. इस दिन से मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी.

CBI ने जमानत का विरोध कर हुए कहा था कि सभी आरोपी बड़े पद पर हैं. ये केस को प्रभावित कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि हमें ऐसा कुछ नहीं लगता. लालू, राबड़ी और तेजस्वी के साथ मीसा भारती भी कोर्ट पहुंची थीं. इधर, दिल्ली पहुंचने पर लालू यादव ने कहा था कि सुनवाई होती रहती हैं…हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे हमें डरना पड़े.

तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि मोदी जी के राज में जो सच बोलेगा उसके ऊपर तो कार्रवाई होती ही है…ये एजेंसियों और पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं. दरअसल, 22 सितंबर को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया था. सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा था.

खबरों में मताबिक लैंड फॉर जॉब्स केस में कोर्ट ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दायर चार्जशीट भी कोर्ट ने मंजूर कर ली है. उनके खिलाफ भी केस चलेगा. CBI ने पहली बार बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है.

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ये सब चलता रहेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है- तेजस्वी यादव

डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं है. ये सब बिहार की राजनीति (Bihar Politics) में चलता रहेगा. हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन सब मामलों में कोई दम नहीं है. सुशील मोदी ने कहा है कि लैंड फॉर जॉब्स केस में कोई बच नहीं पाएगा. ललन सिंह ने पुख्ता सबूत दिए हैं. इससे पहले CBI ने कोर्ट को बताया था कि तीन रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है. रेल अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ. पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है. वहीं, 12 सितंबर को ही लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी थी.

CBI ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

लैंड फॉर जॉब्स मामले में ये पूरी तरह से नया केस है. पुराने केस में पहले ही राजद सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व CM राबड़ी देवी, बेटी और सांसद मीसा भारती जमानत पर हैं. नए केस में भी तेजस्वी के साथ साथ लालू और राबड़ी को आरोपी बनाया गया है. CBI ने 3 जुलाई को तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.

क्यों जरूरी है इसमें गृह मंत्रालय की मंजूरी

CBI के मुताबिक, उनकी तरफ से लालू यादव के अलावा रेलवे के 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति मांगी थी, जो मिल गई है. बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स मामला तब का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. इसलिए गृह मंत्रालय से अनुमति लेना जरूरी था.

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