Bihar Teacher News: बिहार में करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सालों से चल रही उनकी मांग पूरी होने के करीब है. उन्हें जल्द राज्यकर्मी की तरह ट्रांसफर, पोस्टिंग और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी. शिक्षा विभाग ने उनके लिए नई नियमावली तय कर दी है.
इसके लिए शिक्षा विभाग की नई नियमावली बनकर तैयार हो गई है. इसे बिहार विशिष्ट शिक्षक नियमावली – 2023 का नाम दिया गया है. शिक्षा विभाग ने इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. एक हफ्ते में इस पर संबंधित लोगों से आपत्ति मांगी गई है.
सबसे बड़ी शर्त.. नई नियमावली में राज्यकर्मी बनने के लिए नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देनी होगी. यह सक्षमता परीक्षा एक साल के भीतर ली जाएगी. तीन मौके मिलेंगे. अगर तीनों परीक्षा पास नहीं की तो उन्हें हटा दिया जाएगा.
इस नियमावली के तहत होगी सीधी भर्ती
इस नियमावली के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के अलावा कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो इस नियम के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किए गए हैं, उन्हें बिहार राज्य विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं सेवाशर्त) नियमावली 2023 के तहत नियुक्त किया गया माना जाएगा। उनकी सेवा शर्तें इसी नियमावली के तहत होगी, लेकिन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति विभाग की प्रचलित नीति, पात्रता एवम रिक्ति के अनुसार की जाएगी।
संवर्ग का गठन-
1.अब पंचायत और नगर निकाय में नियुक्त सभी शिक्षक अब विशिष्ठ शिक्षक कहलाएंगे. इस नियमावली लागू होने की तारीख से जिला स्तर पर एकल संवर्ग के रूप में विलय हो जाएंगे. शर्त ये रहेगी कि उन्हें विभाग द्वारा आयोजित परीक्षा पास होना होगा.
2. विशिष्ठ शिक्षक के सेवानिवृत्त, त्याग पत्र या बर्खास्त होने पर रिक्त पद पर नियुक्ति स्थानीय निकाय द्वारा नहीं की जाएगी. यह नियुक्ति या प्रोन्नति बिहार राज्य अध्यापक नियमावली 2023 के तहत होगी.
सक्षमता परीक्षा में क्या होगा अब वो जानिए
शिक्षा विभाग (Bihar Teacher News) एक एजेंसी का चयन करेगा. यही एजेंसी के माध्यम से सभी विशिष्ट शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगी. सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रकाशित होने की तिथि से एक वर्ष के अवधि में आयोजित की जायेगी.
प्रत्येक शिक्षक को सक्षमता परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर दिया जाएगा. वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने में विफल रहेंगे, उन्हें सेवा से हटा दिया जायेगा.