Railway Relief Funds: ट्रेन दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत होने या घायल होने पर मुआवजा दिया जाता है. जिसे लेकर भारतीय रेलवे ने अब बड़ा बदलाव किया है. रेलवे बोर्ड ने अनुग्राह राशि को 10 गुना तक बढ़ाने का फैसला किया है. इस बारे में रेलवे की और से हाल ही में जानकारी जारी की गई. जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रेन से घायल व्यक्ति या जिसकी मौत हो जाती है उसके परिवार को मिलने वाली राशि में संशोधन किया जा रहा है.
लागू हो चुका यह नियम
इकोनॉमिक्स टाइम्स, के मुताबिक रेलवे की ओर से जारी एक परिपत्र के अनुसार मानवयुक्त समपार फाटक दुर्घटना के शिकार लोगों को मिलने वाली राशि को बढ़ा दिया गया है. इस नियम को 18 सितंबर से लागू भी किया जा चुका है.
कितना मिलेगा मुआवजा
यदि ट्रेन से जुड़ी किसी भी घटना में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है. तो उसके परिवार वालों को अब 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. इसके साथ ही यदि कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो उसे 2.5 लाख रुपये , सामान्य घायल होने पर 50 हजार रुपये दिए जाएंगे. पहले रेलवे (Railway Relief Funds) द्वारा दी जाने वाली राशि से अब दस गुना वृद्धि की गई है. पहले मृतकों के परिवार वालों को 50,000 रुपये, घायलों को 25,000 रुपये और मामूली घायल होने पर 5,000 रुपये दिए जाते थे.
ज्यादा समय अस्पताल में भारती होने पर
यदि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति तीस दिन से ज्यादा समय के लिए अस्पताल में भर्ती है तो मुआवजे की राशि को भी बढ़ाया जाएगा. गंभीर घायल होने पर छह महीने तक प्रति दिन 1,500 रुपये दिए जाएंगे. दस दिन तक भर्ती या छुट्टी की तारीख जो भी पहले हो उसके लिए प्रतिदिन 3,000 रुपये की सहायता दी जाएगी.
अप्रिय घटनाओं के मामले में
इसके साथ ही किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना में मृतकों के परिवार वालों को 1.5 लाख रुपये, घायलों को 50,000 रुपये और मामूली घायलों को पांच हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. अप्रिय घटनाओं में हिंसक हमला, आतंकवादी हमला, डकैती जैसी घटनाएं शामिल है. यह राशि मृतकों के परिवार वालीं के लिए 50,000 रुपये, गंभीर घायलों के लिए 25,000 रुपये और मामूली घायलों के लिए 5,000 रुपये थी.
इन्हें नहीं मिलेगा मुआवजा
ऐसे लोग जो मानव रहित क्रॉसिंग पर दुर्घटना का शिकार होते हैं. ओवर हेड इक्विपमेंट से जिन्हें करंट लगता है उन्हें अनुग्रह की राशि नहीं दी जाएगी.