दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की दो जजों वाली बेंच ने अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Bail) दे दी है. कोर्ट ने उन्हें 2 जून को वापस सरेंडर करने को कहा है.
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21 मार्च से हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल अब दो जून तक लोकसभा चुनावों में प्रचार कर सकेंगे.
अंतरिम जमानत (Arvind Kejriwal Bail ) की घोषणा करते हुए कोर्ट ने कहा कि वो केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले पूरे मामले की सुनवाई जल्द ही ख़त्म करेंगे.
अदालत ने कहा, ”हम जल्द ही सुनवाई कर, इस केस की पूरा करने की कोशिश करेंगे.”
अभी लिखित आदेश आना बाकी है, उसके बाद ही अंतरिम जमानत की शर्तों के बारे में पता चलेगा.
अदालत ने कहा है कि ज़मानत का मुचलका जेल अधिकारियों के पास जमा करवाया जाए ताकि केजरीवाल की रिहाई जल्द हो सके.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा
अदालत ने कहा कि अगस्त 2022 में रजिस्टर किए गए केस में केजरीवाल को डेढ़ साल बाद गिरफ़्तार किया था. जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, “गिरफ़्तारी पहले या बाद में की जा सकती थी. 21 दिन से क्या फ़र्क पड़ता है.”
सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर अरविंद केजरीवाल की पैरवी कर रहे वकील शादान फरासत ने मीडिया को बताया, “अदालत ने एक संक्षिप्त सा आदेश दिया है. हमने अभी तक लिखित आदेश नहीं देखा है. हम समझते हैं कि इसे वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
अंतिरम आदेश में कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि वो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत/बेल दे रहे हैं. अदालत का ये आदेश दो जून तक प्रभावी रहेगा. ये चुनाव के दौरान की अवधि है.
अदालत ने उनके चुनाव प्रचार करने पर कोई रोक नहीं लगाई है. इस बात पर भी कोई रोक नहीं है कि वे क्या कह सकते हैं और क्या नहीं. किसी अन्य पहलू पर हम फ़ैसला देखने के बाद ही टिप्पणी कर सकेंगे.”