प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana 2024) भारत सरकार की एक योजना है. इसके माध्यम से शहरों और गांवों में रहने वाले गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी क्रय शक्ति के मुताबिक घर मुहैया किये जाते हैं.
केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत घर बनाने के लिए 9 राज्यों के 305 शहरों और कस्बों को चिह्नित किया है. देश के जिन लोगों के पास अपना घर नहीं है, इस योजना के तहत उन लोगों को घर बनाने के लिए सरकार वित्तीय मदद करती है.
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25 जून 2015 को पीएम मोदी ने की शुरुआत
पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) की शुरुआत की थी. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत के सभी बेघर नागरिकों को केंद्र सरकार की ओर से आवास यानी घर दिया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का उद्घाटन किया था. तब प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य लक्ष्य था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले हर परिवार के पास साल 2023 तक अपना खुद का घर होना चाहिए ताकि उन्हें किराए पर घर नहीं लेना पड़े. सरकार का दावा है कि इस लक्ष्य को लगभग पूरा कर लिया गया है.
पीएम आवास योजना के तहत कौन कर सकता है अप्लाई ?
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई (PM Awas Yojana Apply Online 2024) करने के लिए पात्रता के मापदंड तय किए गए हैं. इसके मुताबिक, आवेदक की उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए. आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम से कोई घर या फ्लैट नहीं होना चाहिए. आवेदक द्वारा घर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का सरकारी छूट न लिया गया हो, घर का मालिकाना हक या तो महिला के नाम से हो, या उस परिवार में केवल पुरुष हों.
इसके अलावा आवेदक के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय 18 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसके लिए आवेदक को आर्थिक रूप से चार अलग-अलग भागों में बांटा गया है. इनमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – सालाना कुल आय तीन लाख रुपए से कम वाले. निम्न आय वर्ग (LIG) – 3 लाख से 6 लाख रुपए सालाना वाले, मध्यम आय वर्ग-1 (MIG-I) – 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना वाले और मध्यम आय वर्ग-2 ( MIG-II) – 12 लाख से 18 लाख रुपए सालाना वाले समूह शामिल है. हालांकि, घर की मरम्मत या उसमें सुधार के लिए सिर्फ EWS या LIG वर्ग के लिए ही सरकारी मदद उपलब्ध है.
PMAY के तहत आर्थिक मदद पाने का क्या है आसान तरीका?
PMAY के लिए नए आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसका आसान तरीका है-
- प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर Citizen Assessment” मेन्यू के तहत “Benefit under other 3 components विकल्प चुनें.
- अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें.
- आधार नंबर के वेरिफिकेशन के बाद खुलने वाले PMAY आवेदन पेज पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी, इनकम और बैंक स्टेटमेंट जैसी जरूरी जानकारी दर्ज करें.
- I am aware of… चेकबॉक्स पर टिक कर कैप्चा दर्ज करें और Save बटन पर क्लिक करें.
- इसके बाद दिखने वाले सिस्टम जेनरेटेड एप्लिकेशन नंबर को भविष्य के लिए सेव करें.
- भरे हुए PMAY आवेदन फॉर्म को डाउनलोड और प्रिंट करें.
- इसके बाद जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या फाइनेंशियल संस्थान / बैंकों में जाकर आवेदन फॉर्म जमा करें.
- इसके बाद उसी वेबसाइट पर ऐसेसमेंट आईडी, या नाम, पिता का नाम और मोबाइल नंबर के जरिए अपने PMAY आवेदन का स्टेटस ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं.