जब भी यात्रियों को लंबी दूरी का सफ़र करना होता है तो बहुत पहले से ही ट्रेन की टिकट (Train Ticket) बुक करवा लेते हैं. ताकि वेटिंग (waiting ticket ) के चक्कर में न फंसना पड़े. लेकिन ट्रेन में कंफर्म टिकट (Confirm Train Ticket) मिलने के बाद भी कई कारणों से यात्रा कैंसिल करनी पड़ती है. ऐसे मामले में यदि आप भी टिकट को कैंसिल ही करते हैं तो टिकट ट्रांसफर (Transfer Confirm Train Ticket) के विकल्प के बारे में जरुर जान लें.
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किसी और के नाम पर ट्रान्सफर कर सकते हैं टिकट
यदि किसी कारण आप भी अपने कंफर्म ट्रेन टिकट (Confirm Train Ticket) पर यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं तो किसी और के नाम पर अपनी टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन इसके कुछ नियम है. जिनका पालन करना जरूरी होता है. ऐसा करने पर यात्री (Transfer Confirm Train Ticket) को कैंसिलेशन चार्ज का भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा.
किसे कर सकते हैं टिकट ट्रांसफर
कोई भी व्यक्ति केवल अपने परिवार को सदस्यों के नाम पर ही अपना रेलवे कंफर्म टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं. परिवार के सदस्यों में पति-पत्नी, माता-पिता, भाई-बहन शामिल हैं, लेकिन सास-ससुर, चाचा या मामा के बच्चे, पत्नी के भाई
- शादी शुदा बहन को टिकट ट्रांसफर नहीं की जा सकती.
- टिकट केवल एक ही बार ट्रांसफर किया जा सकता है.
- टिकट ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि आपका टिकट कंफर्म हो.
- यदि वेटिंग या आरएसी टिकट है तो उसे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता.
- इसके अलावा यात्रा के शुरू होने से लगभग 24 घंटे पहले नाम बदल दिया जाना चाहिए.
टिकट में नाम बदलने के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर ही जाना जरूरी है. चाहे यात्री ने टिकट ऑनलाइन खरीदा हो या ऑफलाइन. इसके लिए टिकट का प्रिंट आउट लेकर जाना होगा. साथ ही जिस व्यक्ति के नाम पर टिकट ट्रांसफर करना है उसके पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी जमा करनी होगी.