बिहार में ग्रामीण इलाकों में जमीन सर्वे (Bihar Jamin Survey) का काम तेजी से हो रहा है. इस सर्वे में जमीन मालिकों का नाम रिकॉर्ड किया जाएगा. सरकार ने इसके लिए एक खास ऐप भी बनाया है, जिससे लोग अपने जमीन के कागजात की जानकारी आसानी से देख सकते हैं. दरअसल, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लोगों को सर्वे (Bihar Jamin Survey) की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है. इस ऐप का नाम ‘ट्रैकर ऐप‘ है.
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जमीन से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी
बताया जा रहा है कि इस ‘ट्रैकर ऐप‘ में (https://biharbhumi.bihar.gov.in/Biharbhumi/UserLogin) में जमीन से जुड़ी सारी जानकारी होगी. इसमें आप अपने जिले, अंचल और ग्राम पंचायत का नाम डालकर अपनी ज़मीन का पूरा ब्यौरा देख सकते हैं.
साथ ही आपकी सुविधा के लिए नीले रंग के अक्षरों पर लिंक दिए गए है उस पर क्लिक करते ही आप अपना मौजा, खाता, खेसरा और प्लाट नंबर के साथ-साथ जमीन का रकबा भी देखा सकते है. इस ऐप से लोग यह भी जान सकेंगे कि उनके इलाके में सर्वे का काम कहां तक पहुंचा है. साथ ही, इस ऐप में कर्मचारी और कानूनगो के नंबर भी होंगे, जिससे लोग उनसे सीधे बात कर सकेंगे और अपनी समस्या का समाधान पा सकेंगे.
दादा या परदादा के नाम की जमीन है तो…
इस सर्वे (Bihar Jamin Survey) में एक नया नियम भी जोड़ा गया है. इसके तहत, अब जमीन के कागजात में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम नहीं चढ़ाया जाएगा. अगर किसी के दादा या परदादा के नाम की जमीन है और उनका निधन हो गया है, तो उस ज़मीन पर उनके सभी वारिसों का नाम चढ़ाया जाएगा. इसके लिए ग्राम पंचायत से जारी वंशावली ही मान्य होगी. इस वंशावली पर सभी वारिसों के हस्ताक्षर होने चाहिए. अगर जमीन का बंटवारा नहीं हुआ है, तो सभी वारिसों का नाम एक साथ जमीन के कागजात में चढ़ाया जाएगा.
सर्वे के दौरान देने होंगे कागजात
जमीन के सर्वे (Bihar Jamin Survey) के दौरान जमीन मालिकों को अपनी भूमि के कागजात दिखाने होंगे. इससे यह साबित होगा कि जमीन उनकी ही है. जमीन से जुड़ी जानकारी एक खास फॉर्म में भरकर देनी होगी. इस फॉर्म को ‘स्व घोषणा पत्र’ या ‘प्रपत्र 2’ कहा जाता है. इस फॉर्म में जमीन का पूरा ब्यौरा भरना होगा.
साथ ही जमीन के मालिकाना हक को साबित करने वाले कागजात भी देने होंगे. इन कागजातों में जमाबंदी रजिस्टर, लगान रसीद, एलपीसी, वासगीत, दान पत्र, जमीन का खतियान, वंशावली, बंटवारा आदि शामिल हैं. यह फॉर्म सर्वे के दौरान लगाए जाने वाले कैंप में जमा किया जा सकता है. इसके अलावा, इसे विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा सकता है.