ट्रैफिक पुलिस ने नया फरमान जारी किया है. ट्रैफिक एसपी ने कहा कि अगर आपका चालान पांच बार या उससे अधिक कटता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड (Driving Licence Cancelled) कर दिया जाएगा. वहीं अगर चालान 20 बार या उससे अधिक कटता है तो आपके ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा.
ट्रैफिक एसपी ने कहा कि हमलोगों ने छह महीने के चालान की समीक्षा की है. इस दौरान पाया गया कि 5691 वाहन चालक ऐसे हैं जिनका कम से कम पांच बार चालान कटा है. ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड (Driving Licence Cancelled) किया जाएगा. वहीं 133 ऐसे वाहन चालक हैं जिनका चालान 20 बार कटा है. ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा.
ये भी पढ़े…
- Bihar News: नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, ट्रैफिक पुलिस में 4 हजार पदों पर होगी भर्ती, समेत 9 एजेंडे पर लगी मुहर
- Districts Magistrate : DM और कलेक्टर में क्या अंतर हैं ? आखिर किसके पास होता ज्यादा पावर?
- पटना में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती: एक हफ्ते में वसूला गया लगभग 1 करोड़ का जुर्माना
इसका प्रस्ताव पटना ट्रैफिक पुलिस ने जिले के डीटीओ को भेज दिया है. ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने कहा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आर्थिक दंड लगाना नहीं है. हम चाहते हैं कि लोग यातायात के नियमों का पालन करें. जिससे आप भी सुरक्षित रहें और अन्य लोग भी सुरक्षित रहें. इधर डीटीओ उपेंद्र पाल ने कहा कि प्रस्ताव के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. साथ ही आरोपी पर कार्रवाई भी होगी.
सस्पेंड या रद्द लाइसेंस के साथ वाहन चलाते पकड़े गए तो दर्ज होगा केस
ट्रैफिक एसपी ने कहा कि अगर आप सस्पेंड या रद्द लाइसेंस के साथ वाहन चलाते हुए पकड़े गए तो आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा. इसके साथ ही वाहन मालिक पर केस दर्ज भी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी का 20 बार चालान कटा है तो इसका मतलब है कि उन्हें वाहन चलाना नहीं आता है. वह अपनी ही नहीं दूसरी की जान को जोखिम में डाल रहे हैं. इसलिए ऐसे वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द (Driving Licence Cancelled) किया जाएगा.
डीएल रद्द हो तो क्या करना होगा?
डीएल रद्द करने का प्रस्ताव मिलने के बाद डीटीओ कार्यालय वाहन चालक की गलती की समीक्षा करेगा. गलती समान्य होने पर चालक की काउंसलिंग की जाएगी. गलती गंभीर प्रकृति की है तो 2 से 6 महीने तक के लिए लाइसेंस सस्पेंड होगा. इसके बाद स्वत: बहाल हो जाएगा. समीक्षा के बाद 2, 6 या 12 महीने के लाइसेंस रद्द (Driving Licence Cancelled) होगा. अवधि पूरा होने के बाद चालक दुबारा से लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन देंगे.
यूपीआई से अब तक फाइन जमा करने की सुविधा नहीं
चालान जमा करने के लिए रोज ट्रैफिक एसपी के कार्यालय में भीड़ लगती है. ऑनलाइन चालान जमा करने की सुविधा तो है लेकिन इसके बाद भी परेशानी बरकरार है. परिवहन विभाग ने एसबीआई, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी और केनरा बैंक से फाइन जमा करने की सुविधा दी है. पटना ट्रैफिक पुलिस ने कहा था कि जल्द ही यूपीआई से भी चालान जमा करने की सुविधा शुरू की जाएगी.