बिहार में शिक्षकों (Bihar Teacher) के लिए शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है. अब टीचर्स को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी. ई-शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद टीचर्स अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करेंगे। लिखित आवेदन अपलोड करना अनिवार्य होगा. इसके बिना फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा.
ट्रांसफर लेने के लिए कुल 7 ऑप्शन भरे जाएंगे. इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा. गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से ग्रसित होना आधार है. दिव्यांग आधार के साथ ऑटिज्म और मानसिक बीमारी, विधवा और परित्यक्ता के आधार पर भी पोस्टिंग की जाएगी.
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BPSC-सक्षमता पास शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
इसके लिए शिक्षकों (Bihar Teacher) को 3 विकल्प देने होंगे. नई गाइडलाइन में 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है. यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी. एप्लिकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा. जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है, उनका आवेदन रद्द माना जाएगा. 1 लाख 20 हजार से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था.अब नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा.
ऐसे करें आवेदन
- ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करें.
- रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड बटन पर क्लिक करें.
- वेरीफाई OTP पर क्लिक करें.
- सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक का डिटेल्स स्क्रीन पर दिख जाएगा.
- जेंडर सिलेक्ट करें.
- ड्रॉप डाउन मेनू में से किसी एक को क्लिक करें.
- इंटरेस्टेड टीचर्स 10 में से 3 ऑप्शन सिलेक्ट करना अनिवार्य होगा.
- लिखित एप्लीकेशन की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
हाईकोर्ट के स्टे के बाद सरकार ने स्थगित की थी पॉलिसी
इससे पहले मंगलवार को शिक्षका की ट्रांसफर पॉलिसी पर पटना हाईकोर्ट के स्टे लगाने के बाद सरकार ने पॉलिसी को तत्काल स्थगित कर दिया था. मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था- ‘ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल स्थगित किया गया है. सक्षमता के पांच मौके के बाद ही ट्रांसफर शुरू होगा. ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा. नए सिरे से नीति बनाई जाएगी.’