सुप्रीम कोर्ट ने 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को कथित पेपर लीक (BPSC PT Paper Leak) के आधार पर चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के दौरान व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी. अदालत ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया .
याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए पटना याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा. मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अनुच्छेद 226 के अधिकार क्षेत्र के तहत पटना हाई कोर्ट जाने को कहा..
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रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी
याचिकाकर्ता ने बीपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी (BPSC PT Paper Leak) की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की निगरानी में सीबीआई से करवाने की भी की थी. सुप्रीम कोर्ट में आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट नामक संस्था ने यह याचिका दायर की थी. इसमें प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार एसपी और डीएम पर कार्रवाई की मांग की गई थी.
प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज का जिक्र
याचिकाकर्ता ने बीपीएससी की परीक्षा संचालन की जांच के लिए सदस्यों के एक बोर्ड गठन की भी मांग की थी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता आनंद लीगल एंड फोरम ट्रस्ट के वकील ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि बिहार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किस तरह से बेरहमी से लाठीचार्ज किया.