बिहार में अब बच्चे ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल (Bihar School News) नहीं जा पाएंगे. बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर परिवहन विभाग ने इस पर 1 अप्रैल 2025 से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. बिहार में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है. बिहार पुलिस मुख्यालय यातायात प्रभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.
आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकार द्वारा स्कूली बच्चों/छात्रों (Bihar School News) के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा/ई-रिक्शा का परिचालन 01 अप्रैल, 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग, बिहार सरकार का अधिसूचना सं0-06/विविध (ई०रिक्शा)-07/2015 परिवहन निर्गत है, जिसके क्रम सं0-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शा/ई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा.
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दर्दनाक घटनाओं को मिलता है आमंत्रण
इसको लेकर बीती 21 जनवरी को दैनिक अखबारों में विज्ञापनों के माध्यम से सूचना भी प्रकाशित करवाई गई थी. लेकिन, इसके इसके बावजूद स्कूली बच्चों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है.
पटना में दिखेगा खास तौर पर असर
सरकार के इस फैसले का असर खासतौर पर राजधानी पटना में देखने को मिलेगा. पटना में तकरीबन 4 हजार ऑटो और ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल लाते ले जाते हैं. पटना के डीटीओ उपेंद्र कुमार पाल पहले ही कह चुके हैं कि ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल भेजना सुरक्षित नहीं हैं. वहीं पटना ट्रैफिक एसपी ने कहा कि ऑटो और ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल पहुंचाना गैरकानूनी है.
बिहार में 1 अप्रैल से बच्चों को ऑटो और ई-रिक्शा से स्कूल (Bihar School News) ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहने वाला है. नियम तोड़ने वालों पर परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विभाग सख्त कार्रवाई करेगा, जो भी ऑटो और ई-रिक्शा चालक नियम का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.