बिहार में स्कूल (Bihar School) आने-जाने के नियम में सरकार ने फिर से बदलाव किया है. अब बच्चे ऑटो से स्कूल आ-जा पाएंगे. प्रदेश के विभिन्न जिलो में करीब 70 हजार से अधिक ऑटो चालकों को इस फैसले से राहत मिलेगी. मंगलवार को एडीजी ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने ऑटो संघ के साथ हुई बैठक में, कुछ शर्तों के साथ ऑटो को स्कूली बच्चों को लाने की परमिशन दी गई है.
हालांकि, ई रिक्शा पर बच्चों को स्कूल ले जाने पर बैन बरकरार रहेगा. दरअसल, ई-रिक्शा में सेफ्टी कम होती है. और ये वाहन काफी हल्की भी होती है और दोनों तरफ से ओपन रहता है.
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1 अप्रैल से स्कूली ऑटो पर लगा था प्रतिबंध
अभिभावकों को हो रही परेशानी और ऑटो संघ के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ये फैसला लिया है. पेरेंट्स ने फैसले से राहत मिलने की बात कही है. प्रशासन ने 1 अप्रैल से स्कूल (Bihar School) में ई-रिक्शा और ऑटो को बैन किया था. पुलिस-प्रशासन ने जारी आदेश में कहा था कि ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा से बच्चों को भेजने पर कार्रवाई की जाएगी., हालांकि इसे फिर 7 अप्रैल के लिए एक्सेंट कर दिया गया था.
बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग ने 1 अप्रैल से राज्यभर के सभी जिलों में स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने के लिए ऑटो और ई-रिक्शा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया था. मुख्यालय की ओर से कहा गया कि क्षमता से अधिक बच्चों को बिठाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। इसी को लेकर यह फैसला लिया गया है.
ऑटो चालकों के विरोध को देखते हुए यातायात पुलिस ने ऑटो संघ के साथ बैठक की थी. इसमें चालकों को राहत देते हुए 9 अप्रैल तक कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही गई थी. अभिभावकों ने भी कहा था कि, अचानक इस फैसले से काफी समस्या होगी. खर्चा भी बढ़ेगा.