बिहार में इन दिनों रेप (Rape) की घटनाये लगातार हो रही हैं, इस बिच पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के होटल विहान में नाबालिग (17) के साथ रेप (Rape) हुआ है. लड़की के परिजन ने रेप का आरोप वीरेंद्र चौधरी (30) पर लगाया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है.

बताया गया कि आरोपी मधुबनी का रहने वाला है. पटना में रेंट पर रहता है और हाउसकीपिंग आउटसोर्सिंग का काम करता है. पीड़िता इसी के ऑफिस में टेली कॉलर का काम करती है. नाबालिग की स्थिति गंभीर बताई गई है. उसे PMCH में एडमिट कराया गया है. लड़की के प्राइवेट पार्ट में ज्यादा जख्म होने के कारण 4 टांके लगाए गए हैं. ट्रीटमेंट जारी है.
पति पत्नी बताकर कमरा बुक किया
होटल के मैनेजर ने बताया कि ‘दोनों रूम नंबर-202 में ठहरे थे. अपने आपको पति पत्नी बताकर कमरा लिया था। लगभग 4 घंटे रुकने के बाद दोनों चले गए थे.’ नाबालिग 1 महीने से वीरेंद्र चौधरी के यहां टेली कॉलर का काम कर रही थी. इसी बीच वीरेंद्र ने लड़की से दोस्ती बढ़ाई और इससे भी बेहतर नौकरी दिलाने का लालच देकर उसे शुक्रवार को होटल में ले गया. जहां लड़की से जबरन रेप (Rape) किया.

शाम लगभग 6 बजे वह अपने घर पहुंचीं तो उसकी स्थिति ठीक नहीं थी. सीधे अपने कमरे में गई और सो गई. रात में बड़ी बहन खाना खिलाने के लिए जगाने गई तो देखी बेड ब्लड से भींग गया है. इसके बाद उससे पूछताछ की. इस दौरान नाबालिग ने बड़ी बहन को बताया कि वीरेंद्र उसे इंटरव्यू दिलाने के नाम पर होटल लेकर गया था. वहां मेरे साथ रेप (Rape) किया. लड़की ने बताया कि वहां भी ब्लीडिंग और दर्द हो रहा था, तो किसी मेडिकल स्टोर से दवा लाकर दी थी. जब ठीक नहीं हुआ तो शाम में घर भेज दिया.
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पुलिस की मदद से पहुंची अस्पताल
शुक्रवार की रात में ही बड़ी बहन पीड़िता को थाना लेकर लहूलुहान स्थिति में पहुंची, जिसके बाद उसे पुलिसकर्मियों की मदद से PMCH भेज दिया गया. पीड़ित की बड़ी बहन के आवेदन पर थाना में शिकायत दर्ज हुई है. पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस ने इस मामले में बहन की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. आरोपी वीरेंद्र शादीशुदा है. उसके दो बच्चे हैं. होटल में घटना को अंजाम देने के बाद वो बाईपास इलाके में भाग गया था. पुलिस ने छापेमारी कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.
क्या होता हैं पॉक्सो एक्ट?
14 नवंबर 2012 से देशभर में पॉक्सो एक्ट लागू हुआ. 18 साल से कम के सभी नाबालिग कानून इसमें कवर किए गए. जैसे यौन उत्पीड़न, शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे मामलों में सजा/जुर्माने का प्रावधान. कानून पूरे भारत में लागू, स्पेशल कोर्ट में ‘इन कैमरा प्रोसीडिंग्स’ होती है. यानि पब्लिक और मीडिया से बिल्कुल दूर.
कानून में फिजिकल के साथ ही ऑनलाइन हैरेसमेंट को भी कवर किया गया.


