द भारत: लैंड फॉर जॉब्स स्कैम मामले में बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव से आज CBI पूछताछ करेगी. यह पूछताछ दिल्ली के CBI दफ्तर में होगी. इससे पहले CBI ने तेजस्वी यादव को तीन बार समन दिया था, लेकिन तेजस्वी पत्नी के बीमार होने की बात कह कर CBI के सामने पेश नहीं हुए थे.
इसके बाद तेजस्वी CBI के समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए थे. कोर्ट ने तेजस्वी की CBI के समन को रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह साढ़े 10 बजे CBI दफ्तर जाना ही होगा.
हालांकि CBI ने कोर्ट में कहा कि वे फिलहाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेंगे. CBI आज तेजस्वी यादव से कुछ दस्तावेज दिखाकर उनसे पुष्टि करेगी. ये दस्तावेज लैंड फॉर जॉब्स मामले से जुड़े हुए हैं.
जानिए, तेजस्वी से CBI किस मामले में पूछताछ कर रही है: मामला लैंड फॉर जॉब्स से जुड़ा है. लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक केंद्रीय रेलमंत्री थे. आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद ने परिवार को जमीन हस्तांतरित के बदले रेलवे में नौकरियां दिलवाईं. CBI ने यह भी आरोप लगाया है कि रेलवे में की गई भर्तियां भारतीय रेलवे के मानकों के दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं थीं.
बिल्डिंग के कारण बढ़ी तेजस्वी की मुश्किल: लैंड फॉर जॉब्स मामले में तेजस्वी यादव का नाम फ्रेंड कॉलोनी के एक बंगले के कारण आया है. बंगला दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित मकान संख्या D-1088 है. ये एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम रजिस्टर्ड है. इस कंपनी के मालिक तेजस्वी यादव और उनका परिवार है.
इस बंगले का वर्तमान में बाजार मूल्य 150 करोड़ है. इसे खरीदने में मुंबई के जेम्स और ज्वेलरी के कारोबारियों ने पैसा लगाया है. कागज पर यह कंपनी का ऑफिस है, लेकिन तेजस्वी इसे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते हैं.
तेजस्वी ने 9 नवंबर 2015 को एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था. इसी मामले में CBI ने तेजस्वी को 28 फरवरी, 4 मार्च और 11 मार्च को समन जारी किया था.
लालू, राबड़ी और मीसा को पहले ही मिल चुकी है जमानत: वहीं इससे पहले लैंड फॉर जॉब्स से जुड़े मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 मार्च को जमानत दे दी है. लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, मीसा भारती को बुधवार को जमानत दी है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर तीनों को जमानत दी है. इस मामले में अब 29 मार्च को अगली सुनवाई होगी.