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Bihar News: सावधान; गाड़ियों की स्पीड मीटर हुई खराब तो देना होगा जुर्माना, परिवहन विभाग वसूलेगी 2000 का फाइन

Bihar News: बिहार में चलने वाली गाड़ियों में स्पीड मीटर चालू नहीं रहने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. पहले फेज में कॉमिशयल वाहनों पर ही लागू किया जाएगा. दो महीने बाद दिसंबर से निजी वाहनों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा.

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परिवहन विभाग ने यह जानकारी दी है. विभाग ने बताया कि निजी वाहनों पर डीटीओ और एमवीआइ जुर्माना लगाएंगे. परिवहन विभाग ने सभी अधिकारियों को इसके लिए दिशा- निर्देश भेजा है. जांच में यह पाया गया है कि लगभग 60 फीसदी वाहनों का स्पीड मीटर काम नहीं कर रहा है. वहीं कुछ लोग मीटर की रीडिंग कम रखने के लिए भी स्पीड़ मीटर का तार हटा लेते हैं.

ओवर स्पीड से होती हैं दुर्घटनाएं

गाड़ियों में स्पीड मीटर काम नहीं करने के कारण चालक ओवर स्पीड में चलाते हैं और अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं. हालांकि पटना और बिहार के प्रमुख जगहों पर तेज गाड़ी चलाने वाले गाड़ियों का चालान काटा जा रहा है. इसके बाद भी ज्यादातर लोग तेज गाड़ी चलाते हैं.

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जो वाहन ऑनलाइन चालान से बच जाते हैं, उनका ऑफलाइन चालान काटा जा रहा है. विभाग ने अलग-अलग गाड़ियों के लिए स्पीड लिमिट तय की है. लोगों तक इसकी जानकारी हो इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा इसका प्रचार- प्रसार कराया जा रहा है.

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