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Bihar Hindi News: पटना HC ने केके पाठक के आदेश पर लगाई रोक, कहा-कोचिंग की समय तय करने का अधिकार आपको नहीं

Bihar Hindi News: पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के आदेश सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग चलाने की रोक को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट में मंगलवार को कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत की याचिका पर सुनवाई हुई.

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जस्टिस मोहित कुमार शाह की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि प्रदेश के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है. कोर्ट ने कहा है कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है. इसके बाद सिंगल बेंच ने शिक्षा विभाग के केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी. दरअसल, केके पाठक ने 31 जुलाई को आदेश दिया था कि स्कूल के समय में कोचिंग नहीं खुलेंगे. सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग नहीं चलाने का आदेश दिया था.

31 जुलाई को जारी हुआ था आदेश

दरअसल, बिहार के शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई को शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने राज्य के कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसते हुए बड़ा आदेश जारी किया था. स्कूलों में उपस्थिति प्रभावित ना हो इसके लिए आईएएस के के पाठक ने आदेश जारी किया था. अपने आदेश में कहा था कि स्कूलों के संचालन के समय कोचिंग संस्थान संचालित किए जाने के कारण स्कूलों में बच्चों की उपस्थित कम हो जाती है.

शिक्षा विभाग (Bihar Hindi News) के अपर मुख्य सचिव आईएएस के के पाठक ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कोचिंग संस्थान बंद रखने का आदेश दे दिया था. एसोसिएशन समेत और अन्य लोगों की ओर से पटना हाईकोर्ट में 16 सितंबर को याचिका दायर की गई थी. कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी.

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