देश में आज के समय में पीपीएफ खाता (PPF Account) धारकों की संख्या में निरंतर इजाफा हो रहा है.सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) के टैक्स फ्री और बेहतर ब्याज की व्यवस्था ने इसे लोगों के बीच खास बना दिया है.
इस अकाउंट में इंवेट्स किया गया मूलधन आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत कटौती के योग्य है और मिला ब्याज भी धारा 10 के तहत टैक्स फ्री है. आज हम आपको पीपीएफ अकाउंट से जुड़े कुछ बेहद ही खास और जरूरी नियम के बारे में बताने जा रहे हैं तो फिर आइए जानते हैं इसके बारे में.
जानिए कौन खोल सकता हैं पीपीएफ खाता
इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, पीपीएफ खाता (PPF Account) किसी भी आयु का व्यक्ति खोल सकता है. इतना ही नहीं जहां तक जिनके पास ईपीएफ खाता है वह भी इस खाते को खोल सकता है. पीपीएफ 15 वर्ष की योजना है, जिसको 5 वर्ष के ब्लॉक में और भी बढ़ाया जा सकता है. इस खाते को डाक घर और बैंक में खोला जा सकता है.
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खाते में राशि जमा
इस खाते में आप 1 वर्ष में अधिकतम 12 बाद राशि जमा कर सकते हैं. आपको पूरे महीने का ब्याज पाने के लिए महीने की 5 तारीख से पहले राशि जमा करना याद रखना होगा. वित्तीय वर्ष की शुरुआत में आप एक मुश्त राशि भी जमा कर सकते हैं. इस योजना से लोन और आंशिक निकासी भी करने का नियम है.
जमा राशि पर ब्याज
सरकार द्वारा पीपीएफ रिटर्न पर ब्याज दर हर तिमाही सरकारी प्रतिभूतियों की रिटर्न के आधार पर निर्धारित की जाती है. पीपीएफ ने साल 1968-69 में प्रति वर्ष 4 फीसदी ब्याज दी थी.
वहीं, 1986-2000 तक इसने 12 प्रतिशत ब्याज की पेशकश की. अभी पीपीएफ खाता में जमा राशि पर 2023-24 के लिए दिसंबर 2023 तिमाही में ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है.
पीपीएफ अकाउंट (PPF Account) में जमा लिमिट
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए जरूरी न्यूनतम वार्षिक राशि 500 रु है. वही, एक फाइनेंशियल ईयर में जमा की जा सकने वाली अधिकतम राशि 1.5 लाख रु है.
नाबालिग के नाम पर खाता
पीपीएफ खाता नाबालिग के नाम पर माता या पिता किसी एक के द्वारा खोला जा सकता है.
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खाता की संख्या
अपने नाम पर एक व्यक्ति एक ही खाता खोल सकता हैं. अगर व्यक्ति के द्वारा गलती से उसके नाम पर 2 खाते खोले जाते हैं, तो दूसरा खाता को अनियमित माना जाता हैं.
नामांकन
पीपीएफ (PPF) के आवेदन फॉर्म(फॉर्म-ए) में नामांकन का प्रावधान नहीं है क्योंकि इसे एक अलग फॉर्म में भरना होता है.
पीपीएफ खाता वक्त से पहले बंद होना
(PPF) पीपीएफ खाते को अब वक्त से पहले बंद करने का भी नियम है. हालांकि, इसकी अनुमति खाते के 5 वित्तीय वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलती है. इसके अलावा एक ओर परिस्थिति हैं. जैसे कि अकाउंट होल्डर, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों या माता-पिता की गंभीर बीमारी या जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाली बीमारी के इलाज पर चिकित्सा के लिए आवश्यक कागजात दिखाने के बाद इस प्रोसेस को पूरी की जा सकती है.