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Bihar Teacher News : बिहार में 5 लाख सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग लटकी, हाईकोर्ट के स्टे के बाद जाने क्या कहा शिक्षा मंत्री ने

बिहार में 5 लाख सरकारी शिक्षकों (Bihar Teacher News) की ट्रांसफर पोस्टिंग अटक गई है. पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है. इधर हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब बिहार सरकार बैकफुट पर है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा- ‘ट्रांसफर पॉलिसी को फिलहाल स्थगित किया गया है. सक्षमता के पांच मौके के बाद ही ट्रांसफर शुरू होगा. ट्रांसफर पॉलिसी में संशोधन किया जाएगा. नए सिरे से नीति बनाई जाएगी.’

बता दे कि 13 शिक्षकों की ओर से पॉलिसी का विरोध करते हुए 18 नवंबर को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाते हुए सरकार को स्थिति स्पष्ट करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है. मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी.


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याचिकाकर्ता ने कोर्ट से कहा है कि ‘राज्य सरकार मनमाने ढंग से चॉइस ऑप्शन दे रही है. सरकार शिक्षकों को गुमराह कर रही है. नियम के तहत आवेदन नहीं लिया जा रहा है.’ दरअसल, महिला शिक्षकों के लिए पंचायत चॉइस का ऑप्शन दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए अनुमंडल का. जिसका विरोध हो रहा है.

क्या है नई ट्रांसफर पॉलिसी

  1. पति-पत्नी या बच्चों को असाध्य बीमारी होने पर पंचायत के बगल में पोस्टिंग मिलेगी.
  2. पति-पत्नी या बच्चों के दिव्यांग होने पर भी बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी.
  3. पति-पत्नी या बच्चों के ऑटिज्म यानि मानसिक बीमारी रहने पर बगल के पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी.
  4. एक स्कूल में अधिकतम 70 फीसदी महिला शिक्षकों की पोस्टिंग होगी.
  5. हर पांच साल पर ट्रांसफर को अनिवार्य किया गया है.
  6. च्वॉइस पोस्टिंग में सबसे पहले नियमित शिक्षक, फिर सक्षमता और टीआरई पास शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
  7. शिक्षकों का इंटर डिस्ट्रिक और इंटर कमीश्वरी ट्रांसफर शिक्षा विभाग करेगा.
  8. जिला के अंदर डीएम और कमिश्नर तबादला करेंगे.
  9. तबादला राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर किया जाएगा.
  10. शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी.
  11. ज्यादा जरूरी होने पर तीन महीनों के लिए प्रतिनियुक्ति होगी.
  12. सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑटो- जेनरेटेड फॉरमेट से च्वॉइस पोस्टिंग की जाएगी.
  13. जिला के अंदर विसंगतियों को डीएम निपटाएंगे.

1 लाख 20 हजार शिक्षकों ने किया आवेदन

अब तक 1.20 लाख शिक्षकों (Bihar Teacher News) ने ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है. आवेदन के बाद कैटेगरी के आधार पर शिक्षकों को विभाजित किया जाना था. फिर वर्गवार पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होती. ट्रांसफर-पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया दिसंबर में पूरी की जानी थी. क्रिसमस के अवकाश के बाद जब स्कूल खुलेगा, तो शिक्षक पोस्टिंग वाले स्कूल में सीधे पहुंचेंगे.

बिहार में चार कैडर के शिक्षक 

1. ग्रेड पे

इस कैडर में वैसे शिक्षक (Bihar Teacher News) आते हैं, जिन्होंने ग्रेड पे पर जॉइन किया है. इनकी संख्या अब काफी कम बची है. ग्रेड पे वाले शिक्षक बिहार के किसी भी स्कूलों में तबादला किया जा सकता है. जिले के अंदर जिला शिक्षा पदाधिकारी तबादला करते रहे हैं.

2. नियोजित

बिहार सरकार के पास नियोजित शिक्षकों को लेकर ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है. नियोजन इकाई में इनका तबादला हो सकता है. ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर तक इनकी नियोजन इकाई है.

3. BPSC

बिहार सरकार ने 2023 और 2024 में BPSC द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति कराई है. TRE 1 और TRE 2 से शिक्षक चुनकर आए हैं. इनका तबादला अधिकार सरकार के पास है. नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि बिहार के किसी भी स्कूलों में इनका ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इनका प्रोवेशन पीरियड हैं. ऐसे में इनका ट्रांसफर सरकार के निर्णय पर होगा.

4. विशिष्ट शिक्षक कैडर

बिहार सरकार ने विशिष्ट शिक्षक का कैडर बनाया है. इस कैडर में वैसे शिक्षक शामिल हैं जो सक्षमता परीक्षा पास करेंगे. नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा विशिष्ट शिक्षक बनने पर ही मिलेगा.

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