बिहार में जातीय गणना को लेकर आज Supreme Court में सुनवाई होगी. पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली बिहार सरकार की याचिका पर ये सुनवाई होनी है. सुप्रीम कोर्ट के छठे कोर्ट के 47वें नंबर पर बिहार सरकार का यह मामला है.
दरअसल, Supreme Court ने बिहार में हो रही जातीय गणना पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी. अपने आदेश में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि जितना डाटा जमा हो चुका है उसे सुरक्षित रखा जाए.
3 जुलाई की सुनवाई को जल्द कराने की अपील के साथ बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की थी, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया. तब बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई. बिहार सरकार ने इस अंतरिम रोक को हटाने की मांग के साथ याचिका दायर की है और इस मसले पर जल्द सुनवाई की अपील की गई है.
4 मई को हाईकोर्ट ने लगाई रोक
बता दें कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रही जातीय गणना पर रोक लगा दी थी. ये रोक एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई गई थी. हाईकोर्ट में सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई को दी थी. याचिकाकर्ता की ओर से वकील दीनू कुमार ने पटना हाईकोर्ट में कहा था कि राज्य सरकार आर्थिक सर्वे की आड़ में जातीय जनगणना करा रही है जो केंद्र के अधिकार क्षेत्र में है। ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.