द भारत: Bihar Caste Census: बिहार में जातीय गणना पूरी होगी. बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट से राहत मिली है. पटना हाईकोर्ट ने रोक वाली सभी याचिका को खारिज कर दिया है.
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Bihar Caste Census: बता दें कि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर रोक लगा दी थी और सरकार से अब तक कलेक्ट किए गए डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था.
अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई तय थी. जहां लगातार 5 दिन बहस चली. पटना हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को इस मामले में सुनवाई पूरी की.
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Bihar Caste Census: चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पी सार्थी की बेंच ने पहले तीन दिन याचिकाकर्ता की ओर से दलील रखी गई. फिर दो दिन बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल पी के शाही ने दलील पेश की. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.
ये गणना दो फेज में करवाई जा रही थी, जिसका दूसरा फेज 15 मई को पूरा होना था. सरकार का कहना है कि 80 फीसदी काम हो चुका है. इसके लिए 500 करोड़ का बजट था.