Bihar Politics: बिहार सरकार के फैसले को राजभवन ने खारिज कर दिया है. बिहार सरकार ने 17 अगस्त 2023 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के बचत खाता और अन्य सभी खातों के ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई थी. यह आदेश शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक के निर्देश पर शिक्षा सचिव ने जारी की थी. लेकिन बिहार सरकार के इस फैसले को राजभवन ने खारिज कर दिया है.
ये भी पढ़ें: बाथरूम में नहा रही थी महिला पुलिसकर्मी, सिपाही ने बना लिया गंदा वीडियो,मामला दर्ज!
चौबीस घंटे के भीतर आदेश खारिज
Bihar Politics: राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल. चोंग्थू ने आदेश जारी किया है. आदेश की कॉपी तीन बैंकों मुजफ्फरपुर एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर को यह भेजी है. आदेश की प्रतिलिपि शिक्षा सचिव को भी भेजी गई है.
इस आदेश में कहा कहा गया है कि बिहार सरकार के आदेश ज्ञापंक1741 दिनांक 17.08.2023 पर क्रियान्वयन नहीं किया जाए. राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने आदेश में कहा है कि जब तक राज्यपाल सचिवालय के स्तर से निर्देश प्राप्त नहीं होता, यही व्यवस्था लागू रखी जाए.
आईएएस के के पाठक ने की थी कार्रवाई
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक बड़ी कार्रवाई की थी. बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति का वेतन बंद करने के साथ ही सभी वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी थी. कॉलेज के इंस्पेक्शन नहीं कराए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई थी.
शिक्षा विभाग ने गुरुवार को यह कार्रवाई की थी. दरअसल, शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद बी आर ए बिहार विश्वविद्यालय ने अपने अधीन कॉलेजों का इंस्पेक्शन नहीं कराया था. यही नहीं इस विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र भी लेट चल रहा था. यूनिवर्सिटी का शैक्षिक सत्र नियमित करने के लिए परीक्षा और रिजल्ट को लेकर रोस्टर के अनुपालन की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को नहीं भेजी गई है. इन सबको लेकर केके पाठक ने एक्शन लिया था.
ये भी पढ़ें:सहारा में फसा पैसा पाने के लिए गांव और दूरदराज के लोग ऐसे करे आवेदन!
फिलहाल इस पर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने आदेश में कहा है कि जब तक राज्यपाल सचिवालय के स्तर से निर्देश प्राप्त नहीं होता, यही व्यवस्था लागू रखी जाए.