आयकर रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने के लिए वेतनभोगी वर्ग को नियोक्ता यानी कंपनी की तरफ से फॉर्म-16 (Form 16) जारी किया जाता है. ये आय का पूरा ब्योरा होता है. जिसकी सहायता से आसानी से टैक्स रिटर्न फ़ाइल हो जाता है. इसी फॉर्म से यह तय होता है कि नियोक्ता ने टीडीएस काटकर वेतन दिया था. जिसमें कई जानकारी लिखी होती है.
Form 16 में कर्मचारी का पैन नंबर, कंपनी का टैन नंबर, वेतन से संबंधित जानकारी, करयोग्य आय. टीडीएस आई की जानकारी लिखी होती है. कर्मचारी यदि कहीं निवेश करता है और उसके बारे में कंपनी को जानकारी है तो भी फॉर्म-16 में उसकी जानकारी लिखी होती है.
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अब सवाल यह उठता है कि यदि कर्मचारी के पास फॉर्म 16 नहीं है तो क्या होगा? कैसे टैक्स का भुगतान किया जाएगा? ऐसे मामले में एआईएस यानी वार्षिक सूचना विवरण और फॉर्म 26 एएस काम आता है.
इनमें भी वेतन, बचत, निवेश, टीडीएस और साल भर में हुए अन्य लेनदेन की पूरी जानकारी रहती है. इनके आधार पर भी आसानी से टैक्स भरा जा सकता है. ये फॉर्म कोई भी आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं.
ऐसे करें एआईएस चेक
· सबसे पहले आपको आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाईट www.incometax.gov.in पर जाना होगा.
· इसके बाद आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर लॉग इन करें.
· अब आपको ‘Services’ टैब पर क्लिक करके AIS यानी Annual Information Statement पे विकल्प पर जाना होगा.
· इतना करने के बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना होगा.
· इसके बाद आप कंप्लायंस पोर्टल पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे.
· यहां आपको वार्षिक सूचना विवरण और टीआईएस दिखाई देगा.
· जिस भी वित्तीय वर्ष के आपको वार्षिक सूचना विवरण और टीआईएस चाहिए उसका चुनाव करें.