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Asia Cup: Asia Cup को लेकर पाकिस्तान को झुकना ही पड़ा : अब एक ही वेन्यू पर भारत-पाक के होंगे 3 मैच

Asia Cup: आखिरकार एशिया कप 2023 पर विवाद खत्म होता दिख रहा है. बीसीसीआई और पीसीबी के बीच सहमति बनती दिखाई दे रही है. डरबन में चल रही आईसीसी की बैठक से अलग बीसीसीआई सचिव जय शाह और पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ की मुलाकात हुई.

इसमें एशिया कप Asia Cup को लेकर सहमति बन गई है. टूर्नामेंट पहले बनी सहमति के आधार पर यानी हाइब्रिड मॉडल पर ही खेला जाएगा. 4 मुकाबले पाकिस्तान में हो 9 मुकाबले श्रीलंका में होंगे. पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार, जका अशरफ ने जय शाह को एशिया कप के दौरान पाकिस्तान आने का न्यौता दिया है.हालांकि बीसीसीआई ने इस बात को साफ कर दिया है कि ना ही टीम इंडिया और ना ही उसका कोई पदाधिकारी पाकिस्तान जा रहा है. एशिया कप के मुकाबले 31 अगस्त से 17 सितंबर के बीच होने हैं. भारत और पाकिस्तान के लीग राउंड और सुपर-4 के मुकाबले दांबुला में होंगे. यदि दोनों ही टीमें फाइनल में पहुंचती हैं, तो यह मैच भी इसी वेन्यू पर खेला जाएगा. यानी एक ही मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच 3 मुकाबले खेले जाएंगे.

ये भी पढ़ें: मोबाइल नंबर (MNP Rules) पोर्टेबल करना पहले बहुत आसान था. लेकिन अब दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियमों में बदलाव किया है. यह बदलाव लगातार हो रही धोखाधड़ी के बाद लिया गया है. सिम कार्ड स्वैपिंग के जरिये होने वाली धोखाधड़ी के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है. अब दूरसंचार नियामक ट्राई ने मोबाइल पोर्ट करने के नियम को बहुत सख्त कर दिया

25 अक्टूबर तक मांगे सुझाव

दूरसंचार नियामक ट्राई ने नया सिम कार्ड लेने और मोबाइल ऑपरेटर की तरफ से सिम कार्ड बदलने के नियमों (MNP Rules) में बदलाव किया जाएगा. जिसके लिए ट्राई ने मोबाइल कंपनियों और उनके ग्राहकों से सुझाव मांगे हैं. ग्राहक और कंपनियां 25 अक्टूबर तक अपने सुझाव दे सकते हैं. टेलीकॉम मि‍न‍िस्‍ट्री की ओर से सिम कार्ड स्वैपिंग के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है. जिसके लिए बनाए जा रहे नए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा.

बरतनी होगी ज्यादा सावधानी

नंबर पोर्टिंग ऑपरेटर और टेलिकॉम कंपनियों के साथ ट्राई ने बैठक की. उसके बाद आये आदेश पर मंत्रालय द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है. जिसमें अब सिम कार्ड को पोर्ट कराने के लिए या पुराने नंबर पर ही नया सिम जारी करना है तो इस मामले में टेलिकॉम कंपनियों को ज्यादा नजर रखनी होगी. साथ ही यह भी जांच करनी होगी कि पोर्ट कराने के लिए जो आवेदन आया है वह कब आया है.

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