जब हमें कोई चुपके से या गलती से कटा-फटा नोट (ATM Damage Note) पकड़ा देता है तो हम उसे तुरंत वापस कर देते हैं. लेकिन तब क्या होगा जब एटीएम से ही आपको कटे-फटे नोट मिले. क्योंकि यदि इसे आप मार्केट में चलाएंगे तो यह नहीं चलते. दुकानदार भी इसे लेने से मना कर देते हैं.
यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है. या आपके पास भी कटे-फटे नोट है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है. क्योंकि आरबीआई ने इसे लेकर नियम बनाया हाई. साथ ही सभी बैंकों को निर्देश भी दिया है.
क्या कहता है नियम ?
यदि आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं और कटे फटे नोट निकल जाए तो इससे घबराएं नहीं. क्योंकि आरबीआई का नियम कहता है की इससे नोट को बैंकों को आसानी से बदला जा सकता है. इसके लिए कोई भी बैंक मना भी नहीं कर सकता. इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया भी नहीं होती. बैंक जाकर मिनटों में आप अच्छे नोट ले सकते हैं.
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क्या करें ?
जब भी एटीएम से कटे-फटे नोट (ATM Damage Note) निकले तो वह एटीएम जिस बैंक से लिंक्ड है. वहां जाकर आवेदन पत्र लिखे. जिसमें आपको सारी जानकारी लिखनी होगी. जैसे पैसे कब, किस एटीएम से निकाले. आवेदन के साथ ही पैसे निकालने की स्लिप भी लगाए.
यदि आपके पास रसीद यानी स्लिप नहीं है तो पैसे निकालने के बाद आये मोबाइल फ़ोन के मैसेज की जानकारी भी काम आ सकती है. आवेदन के जमा करने के साथ ही आपके नोट बदल दिए जाएंगे.
एक बार में बदले जाएंगे 20 नोट
आरबीआई कटे, फटे और गंदे नोटों को लेकर समय-समय पर सर्कुलर जारी करता है. जिसमें बताया है कि बैंक जाकर आप आसानी से ऐसे नोटों के बदले में नए नोट ले सकते हैं. जिसके लिए वैसे तो कोई चार्ज नहीं देना होता है. लेकिन फटे हुए नोटों की स्थिति के आधार पर पैसा मिलता है.
कोई भी व्यक्ति एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 नोटों को ही बदलवा सकता है. इतना ही नहीं इन नोटों की वैल्यू पांच हजार रुपये से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए.
कब नहीं बदले जाएंगे नोट
भारतीय रिजर्व बैंक के नियम के अनुसार यदि नोट के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, बुरी तरह से जले हो या ऐसी स्थिति में कि उसे बदला नहीं जा सकता तो ऐसे में नोटों के बदले कुछ नहीं दिया जाएगा.