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Aadhaar-Pan Card: मोदी सरकार ने रद्द किए 11 करोड़ पैन कार्ड, जाने अपना स्टेटस

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार (Aadhaar-Pan Card) से लिंक करने की समय सीमा खत्म होने के बाद 11.5 करोड़ पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं. अगर आपने भी आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो आप सरकार के इस सख्त एक्शन के दायरे में आ गए हैं. अगर आप अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक करना चाहते हैं तो जुर्माना भरकर इसे एक्टिवेट कर सकते हैं. केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ने की वजह से 11.5 करोड़ पैन कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया है.

एक आरटीआई के जवाब में सेंट्रल बोर्ड आफ डायरेक्ट टैक्स ने यह जानकारी दी है कि आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की समय सीमा 30 जून को खत्म हो गई है. जिन लोगों ने भी तय समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया, उन पर यह कार्रवाई की गई है.

देश में 70 करोड़ पैन कार्ड

भारत में इस समय पैन कार्ड की संख्या 70.2 करोड़ पर पहुंच चुकी है. इनमें से करीब 57.25 करोड़ लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर लिया है. लगभग 12 करोड लोगों ने तय समय सीमा में आधार पैन को लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं कि इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट कर दिए हैं.

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नए पैन में दिक्कत नहीं

नया पैन कार्ड जारी करते समय उन्हें आधार से लिंक कर दिया जा रहा है. 1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनाने वाले लोगों के लिए उसे आधार से लिंक करने का आदेश जारी किया गया था. इनकम टैक्स कानून की धारा 139एए के तहत पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर कोई व्यक्ति अपने पैन कार्ड से आधार को लिंक नहीं करवा पाया तो अब उन्हें ₹1000 का जुर्माना देकर अपना कार्ड रीएक्टिवेट करवाना होगा.

10 गुना से अधिक जुर्माना

नया पैन कार्ड बनवाने की फीस सिर्फ ₹91 है लेकिन पैन कार्ड आधार से लिंक कर इसे रीएक्टिवेट करने पर सरकार 10 गुना से भी ज्यादा जुर्माना ले रही है. जिन लोगों के पैन कार्ड डीएक्टिवेट हो गए हैं उन्हें कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

पैन-आधार कार्ड (Aadhaar-Pan Card) लिंक नहीं होने से दिक्कत

ऐसे लोग इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएंगे, डिमैट अकाउंट नहीं खुलवा पाएंगे और म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए ₹50000 से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर पाएंगे. जिन लोगों का आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं है उन्हें गाड़ी खरीदने पर ज्यादा टैक्स देना होगा. बैंक में एफडी और बचत खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुलेगा. जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं है उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनेगा. प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर अधिक टैक्स लगने के साथ ही ऐसे लोग बीमा पॉलिसी का ₹50000 से ज्यादा का प्रीमियम भी नहीं भर पाएंगे.

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Aadhaar-Pan Card Link Status Check

अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पैन नंबर से लिंक है या नहीं तो अपने फोन नंबर से 567678 या 56161 पर UIDPAN < 12 अंक का आधार नंबर> < 10 अंक का पैन नंबर> लिखकर भेज दें. इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर इससे संबंधित मैसेज आ जाएगा.

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