केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PM Awas Yojna ) 2.0 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद देश में वर्गों के बीच समानता पर विशेष ध्यान देते हुए 1 करोड़ मकान का निर्माण करना है. PMAY-U 2.0 का टार्गेट मिडिल क्लास और शहरी गरीब परिवारों को शहरी इलकों में कम लागत में घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए आर्थिक सहायता देना है. इस प्रोजेक्ट को केंद्र की मोदी सरकार के तहत हर परिवार को पक्का घर कि मंजूरी दी गई है.
इन लोगों को मिलेगा लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojna) शहरी 2.0 के तहत झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों, अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यकों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों और समाज के अन्य वंचित वर्गों सहित हाशिए पर पड़े लोगों को लाभ मिलेगा. इसके अलावा सफाई कर्मी, रेहड़ी-पटरी वाले, कामगार, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और झुग्गी-झोपड़ियों/चॉलों में रहने वाले लोगों जैसे पर फोकस किया जाएगा.”
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लाभ लेने के लिए ये पात्रता जरूरी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने कई मानदंड बनाए हैं. जिसके तहत इस स्कीम का फायद केवल वहीं लोग उठा सकते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) वर्ग में आते हैं. इसके अलावा इस लोगों के पास देश के किसी स्थान पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
- EWS परिवार: सालाना इनकम 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए.
- LIG परिवार: प्रति वर्ष आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये के बीच होनी चाहिए.
- MIG परिवार: सालाना आय 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये होनी चाहिए.
बता दें कि बिनिफिसरी लेड कंट्रक्शन (BLC) के तहत सरकार EWS कैटेगरी में आने वाले पात्र परिवार को खाली जमीन पर हर बनाने के लिए आर्थिक मदद करेगी. वहीं, भूमिहीन को राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रदेशों की ओर जमीन का पट्टा कराया जाएगा.
साझेदारी में किफायती आवास: इस वर्टिकल के तहत सरकार ऐसे EWS पात्रों को मदद करेगी, जो अपनी जमीन पर कई साझेदारों के साथ घर का निर्माण बनवाएंगे.
अफोर्डेबल रेंटल हाउस: इस वर्टिकल में कामकाजी महिलाओं/औद्योगिक श्रमिकों/शहरी प्रवासियों/बेघर/निराश्रित/छात्रों और अन्य पात्र लाभार्थियों के लिए पर्याप्त किराये के आवास का निर्माण करेगा. एआरएच उन शहरी निवासियों के लिए है जो अपना घर नहीं चाहते हैं लेकिन उन्हें शॉर्ट टर्म के लिए घर की जरूरत है.