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ITR Filing Penalty: खत्म हो गई आईटीआर डेडलाइन, अब देरी से आइटीआर फाइलिंग के लिए इन टैक्सपेयर्स को नहीं देनी होगी पेनाल्टी

द भारत: ITR Filing Penalty: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फ़ाइल करने की अंतिम तिथि जा चुकी है, जो 31 जुलाई थी. अंतिम तिथि तक जिन्होंने भी आयकर रिटर्न फ़ाइल नहीं किया उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि इस बार रिकॉर्ड रिटर्न फ़ाइल किये गए.


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31 जुलाई तक 6.50 करोड़ रिटर्न फ़ाइल किये गए. जो एक नया रिकॉर्ड है. लेकिन अभी भी कई लोग हैं, जिन्होंने रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है, उन्हें जुर्माने (ITR filing penalty) का भुगतान करना होगा. जुर्माना 5000 रुपये लगाया जाएगा. लेकिन कुछ करदाता ऐसे भी हैं जिन्होंने रिटर्न फ़ाइल नहीं किया है फिर भी उन्हें कोई टेंशन नहीं है.

किसे नहीं भरना होगा जुर्माना

आयकर विभाग के अनुसार हर किसी को रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. ऐसे लोग जिनकी आय छूट सीमा से अधिक नहीं होगा तो ऐसे लोग समय सीमा खत्म होने के बाद भी आयकर रिटर्न फ़ाइल कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा. जिन भी लोगों ने नई टैक्स रिजीम का विकल्प चुना है उनके लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये होगी. जिसमें सभी उम्र के लोगों के लिए एक जैसी छूट है.


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पुरानी टैक्स रिजीम में जरूरी है आयु सीमा

नई टैक्स रिजीम के अनुसार सभी उम्र के लोगों के लिए छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये है. लेकिन यदि कोई पुरानी टैक्स रिजीम का विकल्प चुनता है तो उसके लिए उम्र की सीमा के आधार पर ही छूट भी निर्भर करती है. पुरानी टैक्स रिजीम के अनुसार जिन लोगों की उम्र 60 साल से कम है उनके लिए 2.5 लाख रुपये की आय तक को छूट मिलेगी. इससे अधिक की उम्र यानी 60 साल से 80 साल तक की उम्र वाले व्यक्तियों के लिए छूट की यह सीमा तीन लाख रुपये तक की आय के लिए है. इसके बाद 80 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए पांच लाख रुपये की आय छोट के लिए है


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