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बिहार: अनंत सिंह के बाद एक और राजद विधायक की चली गई विधायकी: सीबीआई कोर्ट ने धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया

द भारत:- राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अनिल कुमार सहनी की बिहार विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है. दिल्ली में सीबीआई की एक अदालत ने हाल ही में उन्हें धोखाधड़ी के एक मामले में दोषी ठहराया था.

बिहार विधान सभा के सचिव पवन कुमार पांडेय की ओर से जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक़, अनिल कुमार सहनी को अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने की तारीख से विधानसभा सदस्यता से अयोग्य करार दिया जाता है.

अनिल कुमार सहनी मुज़फ़्फ़रपुर ज़िले की कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे. उन्हें 29 अगस्त को दिल्ली की सीबीआई अदालत ने दोषी करार दिया था और इस फ़ैसले के दो दिनों बाद उन्हें तीन साल ज़ेल की सज़ा सुनाई गई.

सीबीआई की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें साल 2012 के एक मामले में ग़लत तरीके से यात्रा भत्ता लेने की कोशिश के आरोप में दोषी करार दिया था.

इस मामले में अनिल कुमार सहनी पर आरोप है कि उन्होंने बिना यात्रा किए एयर इंडिया के फर्जी ई-टिकट्स के जरिए यात्रा भत्ता लेने का दावा किया था. अनिल सहनी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे. उन्होंने 23.71 लाख रुपये भत्ते के रूप में लेने की कोशिश की थी.

पिछले कुछ महीनों में अनिल कुमार सहनी दूसरे ऐसे राजद विधायक हैं जिन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया है.

शुक्रवार की अधिसूचना के बाद राजद के विधायकों की संख्या घटकर 78 रह गई है. बिहार विधानसभा में इस समय बीजेपी के 77 विधायक हैं.

इसी साल जुलाई के महीने में मोकामा के राजद विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता पटना की एक अदालत के फ़ैसले के बाद रद्द कर दी गई थी.

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